रोजाना मेल (न्यूज डेस्क): डिजीलॉकर में दस्तावेज होने पर अब पंजाब के किसी भी जिले में चालान नहीं होगा। अगर डिजीलॉकर में सभी दस्तावेज पड़े हैं तो वह मान्य होंगे।
एडीजीपी ट्रैफिक पंजाब अमरदीप सिंह राय ने सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को चिट्ठी लिख कर आदेश भी दिए है कि अगर किसी मुलाजिम ने डिजीलॉकर में दस्तावेज होने के बावजूद चालान किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अपने अपने ट्रैफिक विंग के मुलाजिमों को आदेश दिया जाए कि डिजीलॉकर के दस्तावेज मान्य होंगे। डिजीलॉकर वैरीफाइड दस्तावेज भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। बता दें कि डिजीलॉकर मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ऐसी ऐप है जिसमें व्यक्ति से जुड़ी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इंश्योरेंस, पाल्यूशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बीमा पॉलिसी आदि हर प्रकार के दस्तावेज डिजिटल रूप में स्टोर किए जा सकते हैं।




