रोजाना मेल (न्यूज डेस्क): पंजाब में ड्रेगन डोर (चाइना डोर), सिंथेटिक सामग्री और मांझे से बनी डोर पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सामग्री के साथ अगर कोई भी पकड़ा गया तो उसे कम कम से दस हजार और बढ़ा कर 15 लाख रुपए का भी जुर्माना भी वसूला जाएगा।
यह आदेश पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिया गया है। आज से बोर्ड ने पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा पांच के तहत निर्देश जारी करते हुए पंजाब में नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर, मांझा उर किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग, डोर और अन्य सिंथेटिक डोर जिस पर कोई कांच या फिर नुकीला प्रदार्थ होगा उनके बनाने, बेचने, बिक्री, खरीद आपूर्ति, आयात और प्रयोग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध होगा। यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस सामान को बनाने, बेचने, खरीदने आदि की सूचना देता है तो उसे इनाम भी दिया जाएगा।
बता दें कि चाइना डोर सबसे ज्यादा सोढ़ल, किशनपुरा, अमन नगर, काली माता मंदिर रोड, भगत सिंह कॉलोनी और मखदुमपुरा में ड्रेगन डोर घरों से ही बेची जा रही है। पुलिस की इतनी सख्ती के बाद ड्रेगन डोर बेची जा रही है। इस डोर के कारण कई लोगों की जान तक चली गई और कई घायल तक हो चुके हैं। बेजुबान पक्षी भी ड्रेगन डोर के कारण तड़फ तड़फ कर जान गंवा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद इस डोर की बिक्री बंद नहीं हुई।




