रोजाना मेल (न्यूज डेस्क): जालंधर के रंगीन एसएचओ भूषण कुमार खिलाफ राजीनामे की अटकलों के बीच आखिरकार केस दर्ज हो ही गया। भूषण कुमार को जालंधर रूरल पुलिस ने पहले सस्पेंड किया था। फिलहाल भूषण कुमार को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि उन्हें डिसमिस करने की भी कारवाई शुरू कर दी गई है।
भूषण के खिलाफ 75(1) बीएनएस, 67 (डी) पुलिस एक्ट, 67 आईटी एक्ट तहत केस दर्ज किया है। आईटी एक्ट इस लिए लगाया गया क्यूंकि भूषण कुमार बतौर एसएचओ होते हुए रेप पीड़िता की मां को रंगीन अंदाज में अपने पास बुला रहा था जिसकी वीडियो भी वायरल हो गई थी। बता दें कि भूषण कुमार जब थाना फिल्लौर के एसएचओ थे तो उन्होंने रेप पीड़िता के साथ थाने में ही गलत हरकते की थी जबकि उसकी मां को भी अपने पास अकेले में बुला रहा था। मामला जब मीडिया के बीच आया तो पंजाब राज्य महिला कमिशन ने एसएसपी जालंधर को कारवाई के आदेश दिए थे।


