रोजाना मेल (न्यूज डेस्क): पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर किसी केस की एफआईआर डाउनलोड करने पर 80 रुपये फीस लगाने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। इस संबंध में सरकार ने पहले जारी नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है और नए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हालांकि, अभी यह आदेश पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी FIR डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट सांझ केंद्र की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। इस संबंध में वकीलों ने याचिका दायर कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। वहीं काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य व नेशनल कॉर्डिनेटर एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि अभी भी डीडीआर (DDR) की कॉपी के लिए ₹100 और लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज कराने पर ₹20 वसूले जा रहे हैं, जो कि गैरकानूनी हैं। उन्होंने कहा कि इन अवैध शुल्कों के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) वापस नहीं ली जाएगी। साथ ही, याचिका में यह भी मांग की गई है कि पिछले चार दिनों के दौरान जिन लोगों ने FIR डाउनलोड करने के लिए ₹80 शुल्क अदा किया है, उन्हें उसका रिफंड दिया जाए।


