रोजाना मेल (न्यूज डेस्क): चर्चित ढिल्लो ब्रदर्स सुसाइड केस में कपूरथला की अतिरिक्त सेशन जज अदालत ने तीन पुलिस अधिकारियों को केस से डिस्चार्ज कर दिया है। अतिरिक्त सेशन जज गुरमीत टिवाना ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता।

डिस्चार्ज होने वालों में तत्कालीन थाना डिवीजन नंबर-1, जालंधर के SHO इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, ASI बलविंदर कुमार और महिला कांस्टेबल जगजीत कौर शामिल हैं। तीनों के खिलाफ थाना तलवंडी चौधरियां में FIR नंबर 52 दर्ज की गई थी। मामला 16 अगस्त 2023 की पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। तब ये आरोप लगाया गया कि मानवजीत सिंह ढिल्लों को जालंधर के थाना डिवीजन नंबर-1 में पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों के व्यवहार और कथित मारपीट से मानवजीत मानसिक रूप से परेशान थे। इसके अगले दिन मानवजीत और उनके छोटे भाई जश्नबीर सिंह ढिल्लों ने गोइंदवाल पुल से ब्यास नदी में छलांग लगा दी थी। घटना के बाद दोनों भाइयों की तलाश शुरू की गई। जश्नबीर का शव 2 सितंबर 2023 को ब्यास नदी के किनारे मंड क्षेत्र में मिला था। उस समय मानवजीत का शव बरामद नहीं हुआ था।
जश्नबीर का शव मिलने के बाद 3 सितंबर 2023 को थाना तलवंडी चौधरियां में FIR नंबर 52 दर्ज की गई। इसमें इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, ASI बलविंदर कुमार और महिला कांस्टेबल जगजीत कौर के खिलाफ IPC की धारा 306, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि पुलिसकर्मियों की कथित प्रताड़ना के कारण दोनों भाइयों ने आत्महत्या की।


